चंबा। जिला मुख्यालय के साथ लगती सरोल पंचायत में स्वास्थ्य विभाग ने एक दवा की दुकान को सील कर दिया है। क्यूंकि दवा की दुकान में दुकानदार नारकोटिक्स पदार्थों का रिकॉर्ड नहीं रख रहा था। जबकि इसे बेचने से पहले इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ताकि इस बात की जानकारी रहे कि दुकानदार के पास कुल कितने नारकोटिक्स पदार्थ थे और बिके कितने। लेकिन जब सरोल में दवा निरीक्षक दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए निरीक्षण करने पहुंचे तो इसी दौरान वह एक दुकान में पहुंचे तो वहां पर जांच के दौरान उन्हें नारकोटिक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसको लेकर उन्होंने जहां संबंधित दुकानदार को लताड़ लगाई तो वहीं नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को भी सील कर दिया। साथ ही दुकानदार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं विभाग की इस कार्यवाही के बाद नारकोटिक्स पदार्थ बेचने वाले अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। क्यूंकि दवा निरीक्षक इसके रिकॉर्ड की जांच करने के लिए किसी भी समय उनकी दुकान में दबिश दे सकते हैं। अब नारकोटिक्स बेचने वाले हरेक दुकानदार को इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। अन्यथा उनकी दुकान पर भी ताला लटक सकता है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी दी बेचने वाले दुकानदारों से अपील की है कि वे नारकोटिक्स का रिकॉर्ड सही तरीके से बनाकर रखे। ताकि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सके। वहीं लोगों की सेहत को लेकर भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन रहना काफी जरूरी है।
इनसेट
असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि चंबा में नारकोटिक्स का रिकॉर्ड नहीं रखने पर एक दवा दुकान को सील किया गया है। जिला की अन्य दवा दुकानों में भी नारकोटिक्स पदार्थों की बिक्री के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।